UPTET 29334 Junior Teachers Niyukti Matter allahabad High Court Hearing over Petitions Latest News September 2015
उच्च प्राथमिक स्कूलों के गणित-विज्ञान विषय के
29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की राह अब खुलेगी। हाईकोर्ट ने
भर्ती प्रक्रिया की खामियों को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं
को अब एक साथ सुनने का फैसला किया है। आठ सितंबर को सुनवाई
होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा.डीवाई चंद्रचूड़ तथा
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने वीरेंद्र पनवार, अजीत यादव
आदि की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस
मामले में सातवें दौर की काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों को समायोजित
करने के बाद आठवें दौर की काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति
करने का अंतरिम आदेश है। अन्य पीठ ने एक जिले की चयन सूची को नये
सिरे से प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। विभिन्न पीठों द्वारा
याचिकाओं पर पारित आदेशों के चलते अध्यापकों की नियुक्ति
उलझी हुई है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी 2011 की टीईटी पास
हैं जो 2013-14 के टीईटी अभ्यर्थियों के साथ चयन चाहते हैं। 29 अप्रैल
2014 के शासनादेश से 84.5 अंक पाने वालों को सफल माना गया है
जो 2013-14 के टीईटी अभ्यर्थियों पर ही लागू है, किन्तु एकल पीठ ने
इसे नहीं माना है जिसे चुनौती दी गयी है। कोर्ट का कहना है कि
सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में अंतिम निर्णय किया जाना
चाहिए। इसलिए सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हेतु पेश किये
जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके राय से
इस मामले में दाखिल विचाराधीन सभी याचिकाओं की सूची
शुक्रवार चार सितंबर तक देने को कहा है।