अध्यापक नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा बदलने की मांग खारिज

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है। इसे लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करना सरकार का या नियोक्ता का कार्य है।
अदालत ऐसे मामलों में आदेश नहीं दे सकती है।
याचिका में कहा गया था कि अध्यापकों की भर्ती के लिए मौजूदा समय में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसे बदलकर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष किया जाए।