इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकारी सेवकों द्वारा नौकरी बदलनेे पर पूर्व में
की गई नौकरी का पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले को लेकर उठे विवाद का
समाधान करते हुए हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।
खंडपीठ ने साफ किया है कि प्रतिनियुक्ति पर गया कर्मचारी यदि अपने मूल विभाग से इस्तीफा दे देता है तो वह उस विभाग से पेंशन लाभ पाने का हकदार नहीं रह जाएगा।
खंडपीठ ने साफ किया है कि प्रतिनियुक्ति पर गया कर्मचारी यदि अपने मूल विभाग से इस्तीफा दे देता है तो वह उस विभाग से पेंशन लाभ पाने का हकदार नहीं रह जाएगा।
आनंद कुमार
सक्सेना की विशेष अपील पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई
चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने सर्विस रेग्युलेशन की
नियमावली 418 ए की व्याख्या करते हुए यह व्यवस्था दी है।