41610 UPP Sipahi Bharti High Court News 02 August 2015: सिपाही भर्ती मामले में चार महीने बाद आया जवाब
41610 सिपाहियों की भर्ती में धांधली के आरोप में दाखिल हैं कई याचिकाएं
इलाहाबाद (ब्यूरो)
नागरिक पुलिस, पीएसी और फायरब्र्रिगेड में 41610
सिपाहियों की भर्ती का मामला भी अदालत पहुंच गया है। अभ्यर्थियों ने कई
याचिकाएं दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए
हैं। इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से चार माह
पूर्व जवाब मांगा था। अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एमसी
त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से दाखिल
जवाब में आरोपों को बेबुनियाद बताया गया।
याचियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि नियमानुसार
लिखित परीक्षा में उपलब्ध पदों से दस गुना अधिक अभ्यर्थियों को पास किया
जाना चाहिए बोर्ड ने 25 हजार अधिक अभ्यर्थियों को पास किया।
शारीरिक परीक्षा में मिले अंकों को सार्वजनिक नहीं
किया गया। इसे न तो वेबसाइट पर डाला गया और न ही समाचार पत्रों में या किसी
अन्य माध्यम से प्रकाशित किया गया। इस प्रकार से घोषित परिणाम में
पारदर्शिता का पूरा अभाव है। अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर और नाम से
परिणाम खोजने में काफी दिक्कत आई। इस प्रकार की कई गंभीर खामियां की गईं
हैं। इसकी वजह से भर्ती परीक्षा दूषित हो गई है। याचिकाओं में घोषित परिणाम
रद्द कर नया परिणाम जारी करने की मांग की गई है। कोर्ट ने याचीगण को
प्रतिउत्तर दाखिल करने की मोहलत देते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए छह अगस्त
की तिथि नियत की है। सिपाही भर्ती परीक्षा को ओबीसी अभ्यर्थियों ने भी
चुनौती दी है। ओबीसी अभ्यर्थियों ने कट ऑफ मेरिट के नंबर बदलने का आरोप
लगाया है जिसकी वजह से तमाम लोग चयन सूची से बाहर हो गए हैं।
पुलिस भर्ती बोर्ड ने जवाब दाखिल कर आरोपों को बेबुनियाद बताया