प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को उत्तर प्रदेश
लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में पांच
वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के शिक्षक अब 40 वर्ष की बजाय
45 वर्ष तक और ओबीसी, एससी-एसटी एवं अन्य आरक्षित श्रेणी के
शिक्षक 45 वर्ष की जगह 50 वर्ष तक आयोग की परीक्षाओं में शामिल
हो सकेंगे।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की लंबे समय से चल रही
मांग पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने राज्य
कर्मचारियों की तरह आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव शासन के पास
भेजा था। प्रदेश के कार्मिक विभाग की ओर से मंजूरी के बाद
आखिरकार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने 19 जून को
आयु सीमा में छूट का शासनादेश जारी कर दिया है। सचिव ने बताया
कि शासन ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए
पांच वर्ष की छूट
आरक्षित श्रेणी के शिक्षक 50 वर्ष तक हो सकेंगे परीक्षा में
शामिल