दो साल बाद भी स्कूलों में मानक अधूरे

लखनऊ (ब्यूरो)। पहली अप्रैल से बेसिक शिक्षा विभाग का नया शैक्षिक सत्र चालू हो गया। लगातार दूसरे शैक्षिक सत्र में ऐसा हुआ जब मानक विहीन स्कूलों पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है।
आरटीई के अनुसार एक जुलाई 2013 के बाद बगैर मानक पूरा किए कोई भी स्कूल नहीं चल सकता। इसके बावजूद मानक विहीन स्कूलों पर ताला डालना तो दूर अभी तक शिक्षा विभाग राजधानी में मानक विहीन स्कूलों की संख्या तक नहीं जुटा सका है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु तक के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
हर एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक और तीन किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल होना अनिवार्य है।
इनमें सभी मानक पूरे होनेचाहिए।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीप्रवीण मणि त्रिपाठी ने कहा कि स्कूलों को नोटिस जारी की जा रही है।
फिलहाल ए ओर बी एल्फाबेट से शुरू होने वाले स्कूलों को नोटिस जारी की गई है।शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार जुलाई 2013 के बाद मानक विहीन स्कूलों पर रोक